युवक की हत्या के मामले में आरोपी राजू उर्फ मंगलू को आजीवन कारावास की सजा
मुंगेली। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में बीते वर्ष हुए सनसनीखेज हत्या मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। सत्र न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी, मुंगेली की अदालत ने आरोपी राजू उर्फ मंगलू पिता रामचरण निषाद (उम्र 21 वर्ष, निवासी सांगवाकापा, थाना सिटी कोतवाली मुंगेली) को धारा 302, 201 भारतीय दंड संहिता में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। घटना का विवरण घटना 25 मार्च 2024 की है। शाम करीब 7 बजे मृतक शत्रुघ्न उर्फ राजू नेताम अपने भाई विनय मरावी के साथ ग्राम सांगवाकापा में विष्णु निषाद की दुकान के सामने बैठे हुए थे। इसी दौरान आरोपी राजू निषाद अपने घर से टंगिया लेकर आया और पुरानी रंजिश को लेकर मृतक शत्रुघ्न उर्फ राजू नेताम पर लगातार तीन बार टंगिया से वार किया। गंभीर चोट लगने से शत्रुघ्न की गर्दन और सिर पर गहरे घाव हो गए और उसकी मौत हो गई। बीच-बचाव करने आए मृतक के भाई विनय मरावी को भी आरोपी ने टंगिया से चोट पहुंचाई, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। जांच और साक्ष्य पीड़ित पक्ष द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराए जाने पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली ने मामला अपराध क्रमांक 140/24 धारा 302, 201, 324 भादंवि के तहत पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। आरोपी द्वारा प्रयुक्त टंगिया को बाद में उसके घर की बाड़ी से बरामद किया गया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में कुल 25 गवाहों के बयान दर्ज कराए। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को सही ठहराते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।न्यायालय का फैसला आरोपी को धारा 302 भादंवि (हत्या) में आजीवन कारावास और अर्थदंड। धारा 201 भादंवि (साक्ष्य मिटाने का प्रयास) में दोषसिद्ध। धारा 324 के स्थान पर लघुत्तर धारा 323 भादंवि (साधारण मारपीट) में दोषसिद्ध अभियोजन की ओर से पैरवी इस प्रकरण में लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर ने सफलतापूर्वक पैरवी की।

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