

बिलासपुर । दिनाँक 04 जुलाई, 25 को 12854 भोपाल-दुर्ग अमरकंटक एक्स मे एक महिला यात्री गीता बाई रजक जो अपने परिजन के साथ भोपाल से उस्लापुर तक यात्रा के दौरान जहरखुरानी का शिकार हुई थी, उक्त मामले में पीड़िता के शिकायत पर GRP/Bilaspur द्वारा अज्ञात के विरुद्ध अ. क्र. 013/2025 दिनांक 04 जुलाई, 2025 धारा 123, 305 (सी) बीएनएस दर्ज किया गया। मामले की जांच में उनके साथ यात्रा कर रही उनके परिजन को रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जहरखुरानी के पुराने आरोपियों का फोटो एल्बम दिखाने पर उसने पुराने आरोपी राजेश अरोरा का पहचान की।
उक्त मामले को GRP/Bilaspur द्वारा क्षेत्राधिकार के आधार पर दिनांक 08 जुलाई, 2025 को GRP/Shahdol को स्थानांतरित किया गया था, जहां GRP /Shahdol द्वारा अज्ञात के विरुद्ध अ.क्र.71/25 धारा.123,305(c) BNS दि. 08 जुलाई, 2025 दर्ज कर विवेचना में लिया गया I
मामले में संलिप्त आरोपी की गिरफ़्तारी हेतु रेलवे सुरक्षा बल, बिलासपुर मंडल एवं CIB/RPF/Anuppur के साथ RPF की संयुक्त टीम बनाई गयी थी I उक्त टीम के द्वारा स्टेशन CCTV फुटेज, होटल इत्यादी को चेक किया गया, जिससे प्राप्त मोबाइल नम्बर के लोकेसन के आधार पर दिनांक 09 जुलाई, 2025 को आरोपी राजेश अरोरा गाड़ी क्र. 12853 अमरकंटक एक्सप्रेस मे यात्रा कर रहा था कि शहडोल रेलवे स्टेशन में एंबुश कर पकड़ा गया । आरोपी से पूछताछ करने पर अपना नाम और पता राजेश अरोरा पिता राम बहादुर अरोरा, उम्र 56 वर्ष जिला गाजियाबाद (UP) का रहने वाला बताया तथा जहरखुरानी की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की गयी सोने का गहना कीमत-1,02,600/- एवं घटना को अंजाम देने में उपयोग की गई नशीली दवाईंयों को जप्त की गयी I सम्पूर्ण कागजात तैयार कर GRP/Shahdol को सुपुर्द किया गया, जहां पूर्व में दर्ज अ.क्र.71/25 धारा.123,305 (c) BNS दि. 08 जुलाई,2025 में संलग्न कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां उक्त आरोपी को शहडोल जिला जेल भेज दिया गया I