October 20, 2026

नशे में ऑटो चलाया तो होगी FIR: यातायात पुलिस की ऑटो चालकों के साथ अहम बैठक

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बिलासपुर। 15 जुलाई को यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा पेट्रोल ऑटो चालकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में यातायात व्यवस्था को सुधारने, सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने और नियमों का पालन कराने को लेकर कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए गए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा-निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे की अध्यक्षता में यह बैठक यातायात कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में ऑटो यूनियन पदाधिकारियों ने यातायात नियमों के पालन को लेकर अपनी सहमति जताई।

बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिए गए:

🔹 प्रमुख बिंदु:
1. सभी ऑटो चालकों के लिए वर्दी और नेम प्लेट पहनना अनिवार्य किया गया।
2. ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन दस्तावेज साथ रखना आवश्यक।
3. नशे की हालत में वाहन चलाने पर एमपी एक्ट के तहत कार्रवाई और आपराधिक मामला दर्ज होगा।
4. आदतन नशेड़ी चालकों की निगरानी के लिए विशेष तंत्र सक्रिय किया गया है।
5. स्कूली बच्चों के परिवहन में सुरक्षा बार और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य।
6. बैक विंडो पर पारदर्शिता बनाए रखना होगा, विज्ञापन लगाना प्रतिबंधित।
7. ड्रग्स सेवन करने वाले चालकों पर विशेष नजर, नियम उल्लंघन पर संघ से सदस्यता समाप्त।
8. सभी चालकों के लिए परिचय पत्र अनिवार्य होगा।
9. आगामी 20 जुलाई को पुलिस लाइन मैदान में सभी ऑटो चालकों की अनिवार्य संयुक्त बैठक होगी।

बैठक में जिला ऑटो संघ, पेट्रोल ऑटो संघ और अन्य संगठनों के पदाधिकारी जैसे जेराड वेन हाल्टेन, जितेन्द्र खण्डे, ताम्रध्वज साहू, मनोज गुप्ता, भीष्म डाहिरे, जेवियर अंथोनी, बीरसिंह समेत कई चालक उपस्थित रहे।

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