October 19, 2026

रायपुर के सालेम इंग्लिश स्कूल पर जबरन कब्जे का आरोप; ताला तोड़ने और धमकी देने पर FIR की मांग

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रायपुर के सालेम इंग्लिश स्कूल में जबरन ताला तोड़कर कब्जे का आरोप, FIR दर्ज करने की मांग


रायपुर। राजधानी के प्रतिष्ठित सालेम इंग्लिश स्कूल में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने, ताला तोड़ने और अवैध रूप से कब्जा करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन की सचिव श्रीमती शशीलता वाघे और सालेम इंग्लिश स्कूल की प्रभारी प्राचार्या श्रीमती सपना जॉर्ज ने इस संबंध में पुलिस कमिश्नर (आईजी) रायपुर को लिखित शिकायत सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और स्कूल में सुरक्षा बल तैनात करने की मांग की है।
क्या है पूरा मामला?


शिकायत के अनुसार, घटना बीते 30 मार्च की दोपहर लगभग 1:30 बजे की है। आरोप है कि नितिन लॉरेंस, जयदीप रॉबिन्सन, रुपिका लॉरेंस, सुषमा कुमार और उनके साथियों ने एक झुंड बनाकर स्कूल परिसर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया। उन्होंने खुद को समिति का पदाधिकारी बताते हुए स्कूल प्रबंधन को डराया-धमकाया, गाली-गलौज की और स्कूल की चाबियाँ मांगने लगे।


प्राचार्या सपना जॉर्ज ने उन्हें बताया कि छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के निर्वाचन का मामला अभी माननीय उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) में लंबित है। साथ ही, समिति के नियमों के अनुसार चुनाव के बाद भी जब तक चार्ज नहीं दिया जाता, तब तक 45 दिनों तक पिछली कमेटी के पास ही संचालन का प्रभार रहता है। इसके बावजूद उक्त लोगों ने विवाद किया, जिसके बाद स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया।


पुलिस और एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद भी टूटा ताला
विवाद की सूचना मिलने पर सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों से चाबियाँ लेकर मामले को सुलझाने के लिए उसे एसडीएम (SDM) के पास भेज दिया था। लेकिन शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि बाद में उक्त आरोपियों ने कानून को ताक पर रखकर स्कूल का ताला तोड़ दिया और अवैध रूप से वहां कब्जा कर लिया।
इन धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग


शिकायत पत्र में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय

संहिता, 2023 (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की विभिन्न गंभीर और गैर-जमानती धाराओं के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की गई है:
धारा 329: गंभीर आशय से गृह-अतिक्रमण (Non-Bailable)
धारा 332: ताला तोड़कर गृह-भेदन / हाउस ब्रेकिंग (Non-Bailable)
धारा 351: आपराधिक धमकी
धारा 61(2): आपराधिक षड्यंत्र (Criminal Conspiracy)


धारा 189 एवं 191: अवैध जमाव एवं दंगा
पुराने मामलों और कोर्ट की शर्तों के उल्लंघन का दावा
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन व्यक्तियों के खिलाफ संस्थाओं के अवैध संचालन को लेकर पहले से ही अपराध क्रमांक 281/2025 सहित अलग-अलग थानों में करीब 7 एफआईआर दर्ज हैं। आरोप है कि इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से मिली जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत निरस्तीकरण (SLP) की कार्रवाई विचाराधीन है।
साक्ष्यों और दस्तावेजों के नष्ट होने की आशंका
प्रबंधन ने आशंका जताई है कि स्कूल में अवैध कब्जे के कारण वर्तमान परीक्षाओं से संबंधित और अन्य अत्यंत गोपनीय दस्तावेजों की चोरी या उन्हें नष्ट किया जा सकता है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, पूरी घटना का घटनाक्रम स्कूल के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज और मोबाइल वीडियो में रिकॉर्ड है, जिसे जांच के लिए पुलिस को सौंपा जा सकता है।
इस मामले की प्रतिलिपि थाना प्रभारी (सिविल लाइंस, रायपुर) और पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं (छत्तीसगढ़) को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।

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