

बिलासपुर। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद देर रात तेज आवाज में डीजे बजाने पर सरकंडा पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने माजदा वाहन समेत डीजे साउंड सिस्टम जप्त करते हुए आरोपी के खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत अपराध दर्ज किया है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान विकास यादव पिता हरिशचंद्र यादव, उम्र 28 वर्ष, निवासी काली मंदिर के पास, गोड़पारा तिफरा, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, 06 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि जबड़ापारा क्षेत्र में तेज आवाज में बेसुरे ढंग से डीजे बज रहा है। तेज आवाज के कारण स्थानीय नागरिकों और राहगीरों को असुविधा हो रही थी। सूचना पर तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और उनके निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेंद्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुँची।
पुलिस ने जांच में पाया कि डीजे का संचालन बिना किसी वैध अनुमति के किया जा रहा था। मौके से डीजे साउंड सिस्टम और माजदा वाहन जब्त कर आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डीजे संचालन पर समय सीमा निर्धारित करते हुए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सरकंडा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और अवैध रूप से डीजे बजाने पर प्रतिबंध का सम्मान करें।