

बिलासपुर। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हाईकोर्ट के आदेशों और प्रशासनिक निर्देशों की अनदेखी कर तेज ध्वनि में डीजे बजाना तीन डीजे संचालकों को भारी पड़ गया। तखतपुर पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए तीन पिकअप/मेटाडोर वाहनों सहित डीजे साउंड सिस्टम को जप्त कर लिया।
पुलिस ने बताया कि डीजे संचालकों ने बिना अनुमति के तेज ध्वनि में डीजे बजाकर आसपास के लोगों को परेशान किया। पूर्व में इन्हें हिदायत दी गई थी कि माननीय उच्च न्यायालय की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य है। बावजूद इसके आरोपियों ने नियमों का उल्लंघन किया।
गिरफ्तार आरोपी डीजे संचालक
1. उमेश कुमार धुरी पिता लच्छीराम धुरी, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम नवागांव, थाना जरहागांव, जिला मुंगेली।
2. बसंत साहू पिता बलदेव साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम चिखलदहा, थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर।
3. दीपक ध्रुव पिता रूप सिंह ध्रुव, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम पाल चौकी जूनापारा, तखतपुर।
जप्त मशरूका
वाहन क्रमांक CG 10 BR 8973 (मेटाडोर) : 08 नग बेस, 04 एलईडी लाइट, 04 टॉप, 02 जनरेटर, 03 जायफर मशीन, 01 क्रास ओवर, 02 स्टेबलाइजर।
वाहन क्रमांक CG 10 AH 8170 (पिकअप) : 08 बेस बॉक्स, 04 टॉप बॉक्स, 02 ब्लेंडर लाइट, 04 एम्प्लीफायर, 01 वायरलेस माइक, 01 मिक्सर, 02 क्रास ओवर।
वाहन क्रमांक CG 10 AV 7161 (मेटाडोर) : 08 बड़े बॉक्स, 04 टॉप बॉक्स, 04 आरएक्स बॉक्स, 06 एम्प्लीफायर, 01 मिक्सर, 06 सर्फी लाइट, 06 एमआई बार लाइट।
मामले का विवरण
दिनांक 07 सितंबर 2025 की रात्रि में ग्राम पचबहरा केकती और दैजा क्षेत्र में डीजे संचालक तेज ध्वनि में डीजे बजा रहे थे। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में पाया गया कि डीजे संचालकों के पास कोई अनुमति पत्र नहीं था। साथ ही, डीजे वाहनों को अवैध रूप से मॉडिफाई कर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न की जा रही थी, जिससे आम नागरिकों को परेशानी हो रही थी।
पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 15 छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत कार्रवाई करते हुए तीनों वाहनों और डीजे सेटअप को जप्त कर माननीय न्यायालय में पेश किया।
👉 पुलिस ने पुनः स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन कर डीजे बजाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।