

🚨🚨 थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत खादी भंडार पंडरी के पास प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा के साथ आरोपियों को पकड़ा गया रंगे हाथ।
आरोपियों के कब्जे से 11.100 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा तथा घटना प्रयुक्त 01 नग मोबाइल किया गया है जप्त।
जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 1,10,500/- रूपये।
आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 428/22 दर्ज कर धारा 20(बी), 27 (क) नारकोटिक एक्ट के तहत् की गई है कार्यवाही।
प्रकरण में फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेजेस के आधार पर अन्य आरोपी के संबंध मे की जा रही है खोजबीन।
थाना सिविल लाईन एवं एसीसीयू की संयुक्त कार्यवाही।
विवरण – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेंद सिंह द्वारा नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामाग्री बिक्री करने वालों एवं सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।
इसी क्रम में दिनांक 05.09.2025 को सूचना प्राप्त हुई कि खादी भंडार पंडरी के पास एक व्यक्ति क्रीम कलर का टीशर्ट एवं भूरे रंग का पैंट पहना हुआ प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा रखा है तथा बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश कर रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन द्वारा थाना प्रभारी सिविल लाईन एवं एसीसीयू की टीम को सूचना की तस्दीक कर आरोपी को गांजा के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना सिविल लाईन एवं एसीसीयू की पुलिस टीम द्वारा उक्त स्थान में जाकर रेड कार्यवाही कर मुखबीर द्वारा बताये हुए हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम उत्तम दीप पिता जागेश्वर दीप उर्फ बबलू पता तरूण नगर पंडरी रायपुर का होना बताये। टीम के सदस्यों द्वारा तलाशी लेने पर आरोपी के पास प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा रखा होना पाया गया। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 11.100 किलोग्राम गांजा जप्त किया गया है।
गांजा के संबंध मे कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी उत्तम दीप के द्वारा गांजा को उड़ीसा भवानी पटना से लाकर अविनाश मंधानी एवं एक स्थानीय महिला को देना जिसके एवज में प्रति किलो 1000/- रूपये कमीशन एवं उड़ीसा आने जाने का खर्च मिलना बताया। आरोपी उत्तम दीप के निशानदेही पर अविनाश मंधानी को पकड़कर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 नग मोबाइल फोन जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 428/25 धारा 20(बी), 27 (क) नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी
01- उत्तम दीप पिता जागेश्वर दीप उम्र 22 साल पता तरूणनगर, बारह खोली के पास, थाना सिविल लाईन रायपुर।
02- अविनाश मंधानी पिता पवन मंधानी उम्र 33 साल पता झंडा चौक, पंडरी, थाना सिविल लाईन रायपुर।