

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) ने परासिटामोल 500mg टैबलेट IP (Drug Code- D395) के एक विशेष बैच पर उपयोग और वितरण रोकने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार बैच नंबर RT24011, जिसका निर्माण दिनांक 01 जनवरी 2024 और एक्सपायरी दिनांक 31 दिसंबर 2025 है, तकनीकी कारणों से रोक दिया गया है। यह दवा M/s 9M India Limited द्वारा निर्मित की गई है।
सीजीएमएससी ने स्पष्ट किया है कि जिन संस्थानों में यह बैच उपलब्ध है, वे इसका उपयोग तुरंत बंद करें और आगे वितरण भी न करें। साथ ही, दवा को सुरक्षित रूप से अलग रखने और स्टॉक की जानकारी दवा भंडार रायपुर को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश 13 अगस्त 2025 को जारी किया गया और इसमें राज्य के विभिन्न अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देशित किया गया है कि आदेश की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।
