

साइबर टीपलाइन की शिकायत पर कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट समेत आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज
बिलासपुर । थाना सरकंडा अंतर्गत महामाया आईटीआई के पास स्थित अशोक नगर निवासी मुकेश कुमार माधवानी उर्फ मुक्कू (उम्र 42) को महिला एवं बच्चों के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67बी एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
साइबर टीपलाइन से मिली थी शिकायत
पुलिस को यह कार्रवाई साइबर टीपलाइन पोर्टल से प्राप्त शिकायत के आधार पर करनी पड़ी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देश पर जिले में साइबर अपराध के मामलों में तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इस केस में भी साइबर पोर्टल से प्राप्त जानकारी के आधार पर FIR दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई।
तकनीकी साक्ष्यों से आरोपी तक पहुंची पुलिस
जांच के दौरान मोबाइल टावर लोकेशन, आईपी एड्रेस और अन्य डिजिटल फुटप्रिंट को खंगाला गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी मुकेश माधवानी ने अपने मोबाइल फोन से महिलाओं और बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री को इंटरनेट पर अपलोड किया था।
पूछताछ में अपराध कबूला, मोबाइल जब्त
आरोपी को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। आरोपी को 12 जुलाई को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों की सतर्क निगरानी
इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री राजेन्द्र जायसवाल, नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्री सिद्धार्थ बघेल, तथा थाना प्रभारी निरीक्षक निलेश पाण्डेय के निर्देशन में टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की गई। इस पूरी कार्यवाही में साइबर तकनीकी विशेषज्ञों की भी सहायता ली गई।
बिलासपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को इंटरनेट पर इस प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री दिखाई देती है, तो साइबर टीपलाइन या नजदीकी थाने में सूचना अवश्य दें, ताकि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जा सके।