अब मवेशी से हादसा होने पर मालिक होगा सह आरोपी – कलेक्टर और एसएसपी ने दिए सख्त निर्देश
बिलासपुर। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा मवेशियों के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन अब सख्त रवैया अपनाने जा रहा है। कलेक्टर संजय अग्रवाल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रजनेश सिंह ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर अधिकारियों को आवारा पशु प्रबंधन को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं।
बैठक में तय किया गया कि यदि किसी सड़क दुर्घटना का कारण आवारा मवेशी बनता है, तो संबंधित पशु मालिक को सह आरोपी बनाया जाएगा। ऐसे मामलों में पशु मालिक की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पशु मालिकों को अब अपने मवेशियों की देखरेख करनी होगी। यदि वे जानबूझकर या लापरवाही से अपने पशुओं को खुला छोड़ते हैं, तो उन्हें न केवल जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि कानूनी दंड का भी सामना करना पड़ सकता है।
नगर निगम, नगर पालिका, और अन्य संबंधित विभागों को आवारा मवेशियों की पहचान कर उनके विरुद्ध उचित प्रबंधन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। पशु पकड़ने की कार्रवाई के साथ-साथ पशु मालिकों को भी चिन्हित कर उन्हें नोटिस जारी करने की बात कही गई है।
इस सख्त फैसले का उद्देश्य न केवल सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है, बल्कि पशुओं की भी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रशासन का यह कदम आम जनता की सुरक्षा और शहरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सराहनीय माना जा रहा है।
इस निर्णय के बाद मवेशी पालकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, और शहर में पशु नियंत्रण की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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