

तखतपुर। भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण में सामने आ रहे फर्जीवाड़े की परतें एक-एक कर खुलने लगी हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग 130 ए बिलासपुर-उरगा मुख्य मार्ग के अर्जित रकबे व मुआवजा जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर हल्का नंबर 51 भाड़म के पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।
कूटरचना और कागजी हेरफेर का आरोप
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्व में तखतपुर तहसील के हल्का नंबर 44, ग्राम ढेका के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2017-18 (अवार्ड दिनांक 10.05.2021) एवं क्रमांक 01/अ-82/2018-19 (अवार्ड दिनांक 09.06.2021) में खसरा नक्शा, बटांकन और मुआवजा निर्धारण में भारी अनियमितताएं की गईं थीं। जांच में सामने आया कि खसरा पांचसाला में बंटवारे की तारीख में वाईटनर व पर्ची लगाकर कूटरचना की गई।
सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन
पटवारी सुरेश मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने शासकीय कार्य में घोर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरती, जो सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके आधार पर सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत उन्हें निलंबित किया गया है।
एक सप्ताह में था रिटायरमेंट, अब निलंबन में जीवन निर्वाह भत्ता
गौरतलब है कि सुरेश मिश्रा एक सप्ताह में सेवानिवृत्त होने वाले थे। अब उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
पूर्व में भी हुए थे निलंबित, रसूखदारों से सेटिंग के आरोप
यह पहला मामला नहीं है जब सुरेश मिश्रा पर कार्रवाई हुई हो। पूर्व में भी तखतपुर के पास ग्राम नगोई में नाले की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में, तत्कालीन एसडीएम ज्योति पटेल ने उन्हें निलंबित किया था। आरोप था कि लता अग्रवाल नाम की महिला ने पटवारी से सांठगांठ कर नाले को पाटकर दीवार खड़ी कर ली थी।
जांच एजेंसियों की निगरानी बढ़ी, और भी खुलासों की उम्मीद
प्रशासन अब पूरे भारतमाला परियोजना के मुआवजा प्रकरणों की जांच में तेजी ला रहा है। इस घोटाले में और भी बड़े नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है।
