नशामुक्त मुंगेली के लिए कलेक्टर सख्त: स्कूल-कॉलेज के 500 मीटर के दायरे में नशीली वस्तुओं की बिक्री पर लगा प्रतिबंध
अवैध नशे पर मुंगेली प्रशासन का प्रहार: फर्जी मेडिकल स्टोर होंगे बंद, कोटपा एक्ट के तहत होगी कड़ी कार्रवाई
मुंगेली/ जिले में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए नार्को को-आर्डिनेशन (NCORD) की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर कुन्दन कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए गए कि नशे के सौदागरों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए।
शिक्षण संस्थानों के पास बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
कलेक्टर ने छात्र-छात्राओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि:
सभी स्कूलों और कॉलेजों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के नशीले पदार्थों या पान दुकानों पर प्रतिबंध रहेगा।
नियम का उल्लंघन करने वालों पर कोटपा (COTPA) एक्ट के तहत तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
मेडिकल स्टोर्स की होगी कड़ी निगरानी
स्वास्थ्य और औषधि विभाग को निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि मेडिकल स्टोर्स का नियमित निरीक्षण अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि:
फर्जी मेडिकल स्टोर्स को चिन्हित कर तुरंत बंद किया जाए।
लाइसेंसशुदा दुकानों पर प्रतिबंधित नशीली दवाओं के स्टॉक की सतत मॉनिटरिंग हो।
सभी संबंधित विभाग एनकॉर्ड पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट समय-सीमा के भीतर अपलोड करें।
सुरक्षा और जागरूकता पर जोर
बैठक में केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि सुधार और सुरक्षा पर भी चर्चा हुई:
सफेमा एक्ट: अवैध संपत्ति और नशे के कारोबार से जुड़े आर्थिक तंत्र पर प्रहार करने के लिए सफेमा एक्ट के तहत कार्रवाई की समीक्षा की गई।
जनजागरूकता: जिले में नशे के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और नशामुक्ति केंद्रों को सक्रिय किया जाएगा।
सड़क सुरक्षा: सड़कों पर निर्माण सामग्री छोड़ने वालों और स्कूल वाहनों के मानकों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
उपस्थिति: बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर, मुंगेली एसडीएम अजय शतरंज, पथरिया एसडीएम रेखा चंद्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


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