अपशब्दों के प्रयोग पर आईएफएस अधिकारी निलंबित
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सख्त कार्रवाई, तत्काल प्रभाव से निलंबननवा रायपुर ।
छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी मनीष कश्यप (बैच 2015) को अनुशासनहीन आचरण के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के उल्लंघन के तहत की गई है।
नवा रायपुर । छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भारतीय वन सेवा (IFS) के अधिकारी मनीष कश्यप (बैच 2015) को अनुशासनहीन आचरण के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के उल्लंघन के तहत की गई है।
दूरभाष पर हुई बातचीत बनी कारण
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, भारत सरकार द्वारा ली जाने वाली डिरेगुलेशन (Deregulation) संबंधी बैठक की तैयारी के सिलसिले में दिनांक 23 जनवरी 2026 को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव द्वारा वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), मनेंद्रगढ़ से दूरभाष पर संपर्क किया गया था।
आरोप है कि इस दौरान अधिकारी द्वारा आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई और अमर्यादित भाषा एवं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया।
आचरण नियमों के विरुद्ध पाया गया कृत्य
राज्य शासन ने इस आचरण को अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम-3 के विपरीत माना है। इसके चलते अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिकारी को निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में मुख्यालय तय
निलंबन अवधि के दौरान श्री कश्यप का मुख्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। साथ ही, नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
शासन का स्पष्ट संदेश
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, शासन ने यह कार्रवाई यह संदेश देने के लिए की है कि सरकारी सेवा में मर्यादा, शालीनता और अनुशासन सर्वोपरि है। वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद में अमर्यादित व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
विशेष सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश
यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव जे.पी. पाठक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है।


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