एनडीपीएस मामले में बिलासपुर पुलिस की बड़ी सफलता, नशे के सौदागर को 15 साल का कठोर कारावास
बिलासपुर । नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार के खिलाफ बिलासपुर पुलिस की सख्त और वैज्ञानिक विवेचना का बड़ा परिणाम सामने आया है। थाना सिविल लाइन के एनडीपीएस प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय ने आरोपी को 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। यह सजा पुलिस की सशक्त विवेचना, ठोस साक्ष्य और प्रभावी अभियोजन का प्रत्यक्ष उदाहरण मानी जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सिविल लाइन, अपराध क्रमांक 753/2023, धारा 21, 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में मिनी बस्ती जरहा भाठा निवासी आकाश कुर्रे पिता छन्नू कुर्रे, उम्र 23 वर्ष, को दोषी ठहराया गया है। आरोपी शहर में अवैध रूप से नशीले इंजेक्शन की बिक्री में लिप्त था।
मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा शहर में नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में दिनांक 11 अगस्त 2023 को थाना सिविल लाइन में पदस्थ उप निरीक्षक अवधेश सिंह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आकाश कुर्रे जरहा भाठा मिनी बस्ती में कबाड़ी दुकान के पास अवैध रूप से नशीले इंजेक्शन बेच रहा है।
मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की गई और आरोपी को मौके पर पकड़ा गया। एनडीपीएस एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन करते हुए आरोपी के पास से नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए। इसके पश्चात आरोपी आकाश कुर्रे को विधिवत गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस न्यायालय में रिमांड पर प्रस्तुत किया गया।
उप निरीक्षक अवधेश सिंह द्वारा मामले की गहन एवं वैज्ञानिक विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलन किया गया। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत दिनांक 07 नवंबर 2023 को आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश श्रीमती किरण त्रिपाठी (एनडीपीएस एक्ट) के न्यायालय में हुई।
सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक सूर्यकांत शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, वहीं विवेचक उप निरीक्षक अवधेश सिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के परीक्षण के पश्चात माननीय न्यायालय ने आरोपी आकाश कुर्रे को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22(सी) के तहत दोषी पाया। इसके बाद दिनांक 03 जनवरी 2026 को न्यायालय ने आरोपी को 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
इस संपूर्ण प्रकरण में उत्कृष्ट विवेचना एवं सशक्त कार्रवाई को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (IPS) द्वारा उप निरीक्षक अवधेश सिंह को पुरस्कृत किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त तत्वों को कड़ा संदेश गया है कि कानून का शिकंजा उनसे बचने नहीं देगा।

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