October 19, 2026

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई : सौम्या चौरसिया की 16 संपत्तियां कुर्क

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रायपुर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी सौम्या चौरसिया की बेनामी नामों से खरीदी गई 16 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

ब्यूरो के अपराध क्रमांक-22/2024, धारा 13(1)(बी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 के तहत दर्ज प्रकरण में विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रायपुर ने अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया।

विदित हो कि सौम्या चौरसिया पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है। जांच में यह पाया गया कि उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों — सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया एवं अन्य के नाम से लगभग 45 अचल संपत्तियां खरीदी हैं, जिनकी कीमत करीब 47 करोड़ रुपए आंकी गई है।

इनमें से प्रवर्तन निदेशालय (ED) पहले ही लगभग 29 संपत्तियां (मूल्य 39 करोड़) कुर्क कर चुका है। वहीं शेष 16 संपत्तियों (मूल्य लगभग 8 करोड़ रुपए) को भ्रष्ट माध्यमों से खरीदे जाने के पुष्ट प्रमाण मिलने पर EOW ने 16 जून 2025 को विशेष न्यायालय रायपुर में कुर्की हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। अदालत ने 22 सितंबर 2025 को इन संपत्तियों की अंतरिम कुर्की का आदेश पारित किया।

यह कार्रवाई राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर की पहली कुर्की कार्यवाही है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी अन्य लोकसेवकों के विरुद्ध अनुपातहीन संपत्ति एवं भ्रष्टाचार के मामलों में ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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