नशे की दुष्प्रेरणा देने वालों पर अब कड़ा शिकंजा – अपराध की जड़ पर प्रहार
बिलासपुर। पुलिस ने साफ़ कर दिया है कि अब केवल नशे का सेवन करने वाले या अपराध करने वाले ही नहीं, बल्कि नशे का सामान उपलब्ध कराने वाले और युवाओं को अपराध की ओर दुष्प्रेरित करने वाले तत्वों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा। ऐसे लोग, जो अब तक परदे के पीछे रहकर बचते रहे थे, अब पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं रह पाएंगे।
नशे की प्रवृत्ति का खुलासा
जाँच के दौरान यह सामने आया है कि नशे का सामान उपलब्ध कराने वाले सबसे पहले युवाओं को आदत का शिकार बनाते हैं। इसके बाद उनसे मोटी रकम की मांग की जाती है। जब युवक भुगतान करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हें चोरी, लूट और अन्य गंभीर आपराधिक वारदातों की ओर धकेला जाता है। पुलिस के अनुसार, यही वजह है कि नशे के कारण समाज में गंभीर अपराध घटित हो रहे हैं।
तारबाहर पुलिस की कार्रवाई
इसी सिलसिले में तारबाहर पुलिस ने राहुल (निवासी – बंगालीपरा, सरकंडा) को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वह युवाओं को नशे का सामान उपलब्ध कराता था। पुलिस ने उसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 49 के तहत दुष्प्रेरणा का आरोपी बनाया है। उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके।
घटना का पृष्ठभूमि
दिनांक 25 अगस्त 2025 की रात तितली चौक मार्ग पर तीन युवकों ने नशे की हालत में विवाद के दौरान शहडोल निवासी समीर यादव पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था। इस मामले में तीनों आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के दौरान ही राहुल का नाम दुष्प्रेरक तत्व के रूप में सामने आया, जिस पर अब सख्त कार्रवाई की गई है।
पुलिस का संदेश
बिलासपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि समाज को नशे की जकड़न से बचाने के लिए नशे का कारोबार और उससे जुड़ी हर दुष्प्रेरणा पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा ताकि युवाओं को सुरक्षित भविष्य मिल सके।

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