खाद बिक्री में अनियमितता: दो केंद्रों को नोटिस, तीन केंद्रों पर बिक्री पर रोक
मुंगेली । कृषि विभाग रायपुर के संचालक राहुल देव के निर्देश तथा कलेक्टर कुंदन कुमार के मार्गदर्शन में जिले में किसानों को समय पर और उचित दर पर खाद-बीज उपलब्ध कराने के लिए सतत निगरानी की जा रही है। खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और नकली उर्वरकों के विक्रय पर रोक लगाने के लिए जिलेभर में कृषि विभाग की टीमें निरीक्षण कर रही हैं।
इसी कड़ी में उपसंचालक कृषि एम.आर. तिग्गा ने बताया कि मोहडंडा स्थित साहू कृषि केन्द्र, पटेल कृषि केन्द्र और देवरहट स्थित मॉ महामाया कृषि केन्द्र में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर इनकी खाद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके अलावा साहू कृषि केन्द्र खपरीकला और सत्येन्द्र कृषि केन्द्र तरकीडीह समेत उपरोक्त तीनों प्रतिबंधित केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जिला निरीक्षक मनहरण कुर्रे ने विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि उर्वरकों की बिक्री केवल निर्धारित मूल्य पर ही की जाए और बिक्री के लिए पॉस मशीन का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि उर्वरक के साथ अन्य सामग्री को जबरन न बेचा जाए और प्रत्येक दुकान में मूल्य सूची व स्टॉक की जानकारी प्रतिदिन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए।
निरीक्षण दल में राजेश साहू, लोकेश कोशले, योगेश दुबे, उमेश दीक्षित और सहायक भीष्म राव भोसले उपस्थित रहे।

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