कुण्डली दोष बताकर लाखों रूपये की धोखाधड़ी करने का आरोपी जेल दाखिल
बिना डिग्री के सोशल मीडिया देखकर बना योग गुरु
दुर्ग – गृह एवं कुण्डली में दोष होने से जान का खतरा बताकर लाखों रूपये की धोखाधड़ी करने एवं पीड़िता के फ्लैट को भी अपने नाम कराने ब्लैकमेल करने के तथाकथित सिद्ध पंडित एवं योगाचार्य आरोपी को थाना सुपेला पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार प्रार्थिया पल्लवी जायसवाल पिता स्व. विनोद कुमार जायसवाल उम्र 46 वर्ष पता फ्लैट नम्बर 120 द्वितीय तल सीएचपीएल शिखर अपार्टमेंट जुनवानी भिलाई द्वारा वर्ष 2022 में कालीबाड़ी मंदिर नेहरू नगर के पुजारी परिचय मिश्रा को अपनी जन्मकुंडली दिखाकर अपने स्वास्थ्य एवं रोजगार के बारे में चर्चा की थी। तब पुजारी परिचय मिश्रा द्वारा कुंडली मे काफी दोष होना बताकर ग्रहों को शांत कराने हेतु पूजा करवाने बताकर अपने सिद्ध गुरुजी कुलदीप महाराज को भिलाई आने पर मुलाकात कराने बताया था। जनवरी 2023 में पुजारी परिचय मिश्रा द्वारा प्रार्थिया को पंडित कुलदीप महाराज से मिलवाया , जिनके द्वारा प्रार्थिया की कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होना जिससे जान का खतरा होना बता कर प्रार्थिया के फ्लैट का अवलोकन किया। घर में भी बाधा होने की बात बताई तथा स्वयं को सिद्ध पंडित व योगाचार्य होना बताकर शीघ्र पूजन सामग्री की व्यवस्था एवं दक्षिणा देने को कहा। जिस पर आवेदिका ने 18 जनवरी 2023 को कुलदीप महाराज के बताये बैंक खाता नंबर पर 17000 रुपये जमा किया। आवेदिका को पंडित कुलदीप ने ग्रहों का व अनिष्ट होने का डर दिखाकर 18 जनवरी 2023 से 08 अप्रैल 2025 तक कुल 36,66,000 रुपये का भुगतान आवेदिका के द्वारा अपने बैंक क्रमशः आईडीबीआई बैंक के खाता नंबर 0049104000 564939 एवं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के बैंक खाता नंबर 05090100009578 व एचडीएफसी बैंक के खाता नंबर 50100694060383 से कुलदीप गुरु के बताये अनुसार बैंक ऑफ़ बड़ौदा के खाता नंबर 787601000022826 व कर्नाटक बैंक रोहतक के खाता क्रमांक 9992505005667101 में भुगतान कर दिया गया। जिसके बाद पंडित कुलदीप गुरुजी आवेदिका के सीएचपीएल शिखर अपार्टमेंट जुनवानी स्थित मकान को भी स्वयं के नाम पर पंजीयन नहीं कराने पर तंत्र विद्या से जान से मारने की धमकी देकर आवेदिका को डराने लगा। जिसकी रिपोर्ट पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 673/2025 धारा 318(4) , 308(2) बीएनएस कायम कर पुलिस आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी थाना सुपेला निरीक्षक विजय यादव , उनि मनीष वाजपेयी , सहायक उप निरीक्षक पूरन साहू , संतोष मिश्रा , आरक्षक दुर्गेश राजपूत , सूर्य प्रताप सिंह और प्रदीप सिंह का विशेष योगदान रहा
गिरफ्तार आरोपी –
कुलदीप उर्फ कालू पिता जगजीवन उम्र 35 वर्ष पता – ग्राम रीटोली , थाना – शिवजी , जिला – रोहतक (हरियाणा)।
जप्त संपत्ति –
एक कार ग्रैंड स्पोर्ट्स सिल्वर , एक वीवो कंपनी का मोबाइल , एक टेकनो केमन कंपनी का मोबाइल , एक्यूप्रेशर मशीन , बैनर पोस्टर , प्रचार प्रसार के विभिन्न दवाई , जड़ी – बूटी व पूजन सामाग्री।

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