नाबालिग को बालिग एवं विवाहित बताकर फर्जी दस्तावेजों से कराया प्रसव, नवजात शिशु को अन्य व्यक्ति को देने के मामले में कुल 06 आरोपी गिरफ्तार*
रायपुर दिनांक को पीड़िता ने थाना न्यू राजेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2023 में उसके पिता द्वारा अमलीडीह स्थित उसके एक रिश्तेदार के घर में उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके कारण पीड़िता भयवश किसी को घटना की जानकारी नहीं दे सकी। इसके बाद आरोपी पिता द्वारा उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया जाता रहा, जिससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता द्वारा गर्भवती होने की जानकारी अपनी बुआ को देने पर बुआ ने इसकी जानकारी उसके पिता को दी। इसके बाद पिता गर्भपात की दवाई लेकर आया तथा उसकी बुआ की मदद से पीड़िता को मारपीट कर उक्त दवा खिलाई गई, जिससे उसका गर्भपात हो गया। इसके कुछ समय बाद पिता द्वारा पीड़िता के साथ पुनः लगातार दुष्कर्म किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2025 में वह दोबारा गर्भवती हो गई। गर्भवती होने की जानकारी मिलने पर उसका पिता उसे वर्षा मंडल के घर लेकर गया। वहां वर्षा मंडल द्वारा पीड़िता को अपने पास रखने तथा सुरक्षित प्रसव कराने की बात कही गई। कुछ दिनों बाद वर्षा मंडल ने पीड़िता को अपनी परिचित गीता राय के घर भेज दिया, जहां वह लगभग दो माह तक रही। पीड़िता की कम उम्र को छिपाकर उसकी उम्र अधिक दर्शाते हुए तथा उसे विवाहित बताकर गीता राय द्वारा वासुदेव हॉस्पिटल डंगनिया, रायपुर में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के माध्यम से पीड़िता ने एक पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के बाद उक्त नवजात बच्चे को डॉक्टर, पीड़िता के पिता एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया। इस संबंध में पीड़िता से कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कराए गए, जिन्हें उसने भय के कारण हस्ताक्षरित किया। प्रसव के बाद पीड़िता को लगभग 15 दिनों तक गीता राय के घर रखा गया तथा बाद में उसका पिता उसे वापस अपने घर ले गया।
इस प्रकार आरोपीगणों के द्वारा पीड़िता जो 16 वर्ष कम उम्र की थी जिसके पिता के द्वारा लगातार शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती कर देना तथा अपने साथी दरानों के साथ मिलकर अस्पताल में कुटरचित आधार कार्ड पीड़िता का जिसमें उम्र बढ़ाकर बालिक दिखाकर व शादीशुदा बताकर डिलीवरी कराया गया था तथा डिलीवरी से हुये बच्चा (लड़का) को विक्रय करना पाये जाने से पर पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 289/2026 धारा 64(2)(एफ), 65, 336, 337, 61(2), 351(2), 115(2), 89, 3(5) बी0एन0एस0 धारा 4(2),5(एन),6 पॉक्सो एक्ट, धारा 81 जे.जे.एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लेते हुये थाना प्रभारी न्यू राजेन्द्र नगर को तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना न्यू राजेंद्र नगर पुलिस की टीम द्वारा प्रकरण में पीड़िता के *पिता सहित कुल 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 नग मोबाईल फोन* जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रहीं है।
*गिरफ्तार आरोपी*
*01. पीड़िता का पिता।*
*02. पीड़िता की बुआ।*
*03. रोहित कुमार राय पिता स्व. परितोष राय उम्र 35 वर्ष निवासी करण नगर चंगोराभांठा थाना डीडी नगर रायपुर।*
*04. साहेब मण्डल पिता स्व. श्री नारायण मण्डल उम्र 42 वर्ष निवासी लिटिल स्टार होम ऋषभ नगर थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।*
*05. योगिता राय उर्फ गीता राय पति रोहित कुमार राय उम्र 32 वर्ष निवासी करण नगर चंगोराभांठा थाना डीडी नगर रायपुर।*
*06. बरखा वर्मा उर्फ वर्षा मण्डल पति साहेब मण्डल उम्र 34 वर्ष निवासी लिटिल स्टार होम ऋषभ नगर थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।*

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