मुंगेली पुलिस की सख्त हिदायत: धारदार वस्तु रखने और बेचने पर होगी कार्रवाई, जारी किए हेल्पलाइन नंबर
मुंगेली । जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मुंगेली पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित धारदार वस्तु अपने पास न रखें। ऐसा करने पर आर्म्स एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को धारदार वस्तु से चोट पहुंचाता है, तो उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत प्राणघातक हमले का मामला दर्ज किया जाएगा।
इसके साथ ही दुकानदारों और स्टेशनरी स्टोर संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि —
किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को कटर, चाकू या धारदार वस्तु न बेची जाए।
यदि बिक्री की जाए, तो खरीदार के आधार कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से रखी जाए।
मुंगेली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। इसके लिए नीचे दिए गए नंबर जारी किए गए हैं —
📞 9479193044
📞 8319412724
पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया या रील के माध्यम से उपलब्ध हो, तो उसे भी पुलिस के साथ साझा किया जा सकता है।
मुंगेली पुलिस का यह अभियान जन-सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि जिले में किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत हो।

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