October 19, 2026

मिनीमाता महतारी जतन योजना: श्रमिक महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही आर्थिक सहायता

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रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन में खुशहाली ला रही हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम निसदा की निवासी श्रीमती लोकिन साहू हैं, जिन्हें प्रसव के कठिन समय में ‘मिनीमाता महतारी जतन योजना’ से संबल मिला है


विश्राम के समय मिला आर्थिक सहारा
ग्राम निसदा निवासी लोकिन साहू छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में एक पंजीकृत श्रमिक हैं। वे मजदूरी कर अपने परिवार का हाथ बंटाती थीं, लेकिन गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य कारणों से डॉक्टरों ने उन्हें पूर्ण विश्राम की सलाह दी। काम पर न जा पाने के कारण परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था।


डीबीटी से सीधे खाते में आए 20 हजार रुपये
ऐसी स्थिति में उन्हें श्रम विभाग की मिनीमाता महतारी जतन योजना की जानकारी मिली। योजना के तहत प्रसूति के दौरान मजदूरी की क्षतिपूर्ति के लिए 20 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। लोकिन साहू ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया और पात्रता जांच के बाद यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गई।


“इस योजना से मुझे प्रसव के समय आर्थिक चिंता से मुक्ति मिली। मैंने इन पैसों का उपयोग अपने और अपने नवजात शिशु के अच्छे खान-पान और स्वास्थ्य देखभाल के लिए किया।”


— लोकिन साहू, लाभार्थी
मुख्यमंत्री का जताया आभार
श्रीमती साहू ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना श्रमिक महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी है। इससे न केवल आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि प्रसव के बाद बेहतर देखभाल सुनिश्चित होती है।


योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
वर्ष 2010 से संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिक महिलाओं को प्रसूति के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना है।


पात्रता: महिला का कम से कम एक वर्ष पूर्व निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
समय सीमा: बच्चे के जन्म के 90 दिनों के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।


आवेदन कैसे करें: श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट shramevjayate.cg.gov.in या ‘श्रमेव जयते’ मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।


आवश्यक दस्तावेज: श्रमिक पंजीयन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जच्चा-बच्चा कार्ड, बैंक पासबुक की स्कैन प्रति, आधार कार्ड और स्वघोषणा पत्र।
किसी भी सहायता के लिए श्रमिक जिला कार्यालय या सहायक श्रमायुक्त रायपुर से संपर्क कर सकते हैं।

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