परीक्षा के दौरान रात में डीजे पर रोक, नियम तोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई
बोर्ड परीक्षा को लेकर एसडीएम ने डीजे–धुमाल संचालकों को दिए स्पष्ट निर्देश
मुंगेली। जिले में बोर्ड एवं स्थानीय परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और अनुशासित वातावरण में संपन्न कराने प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में एसडीएम ने डीजे और धुमाल संचालकों की बैठक लेकर परीक्षा अवधि के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर सख्त नियंत्रण के निर्देश दिए।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि परीक्षा अवधि के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा की गंभीरता को देखते हुए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष सतर्कता बरती जाए और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अनुचित गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्रों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य संवेदनशील स्थलों के 100 मीटर के दायरे में साउंड सिस्टम या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने आम नागरिकों और संचालकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नियमों का पालन कर विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित और परीक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाने में सहभागी बनें।

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