October 19, 2026

छेड़छाड़ बहादुरी नहीं, गंभीर अपराधमहिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुंगेली पुलिस सतर्क, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

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मुंगेली। महिलाओं से छेड़छाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। यह न तो शौर्य का प्रतीक है और न ही मज़ाक, बल्कि एक गंभीर अपराध है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए मुंगेली पुलिस पूरी तरह सतर्क और प्रतिबद्ध है। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि कानून की नजरों से बचना नामुमकिन है, इसलिए असामाजिक तत्व अपनी मर्यादा में रहें और सभ्य नागरिक होने का परिचय दें।

पुलिस ने जानकारी दी कि महिलाओं से छेड़छाड़ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 के तहत दंडनीय अपराध है। इस धारा के अंतर्गत महिलाओं का पीछा करना, अश्लील या आपत्तिजनक टिप्पणी करना, गलत तरीके से छूना तथा अश्लील फोटो या वीडियो बनाकर या वायरल करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जेल की सजा भी हो सकती है।

मुंगेली पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखें और किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने दोहराया कि महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा तथा अपराधियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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