October 20, 2026

तहसीलदार की साख पर फर्जी आरोप पड़े भारी मानहानि का नोटिस, हाईकोर्ट पहुँचा मामला

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लोरमी। लोरमी विधानसभा में एक प्रशासनिक अधिकारी को बदनाम करने की कथित साजिश अब उलटी पड़ती नजर आ रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से तहसीलदार शेखर पटेल पर लगाए गए आरोपों को उन्होंने पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए आरोपकर्ताओं के खिलाफ मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। मामला हाईकोर्ट तक पहुँच गया है।

जानकारी के अनुसार, स्वयं को समाजसेवक बताने वाले कोमल सिंह राजपूत, निवासी सल्हैया द्वारा तहसीलदार पर महिला कर्मचारियों से दुर्व्यवहार जैसे गंभीर आरोप सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए थे। इन आरोपों को लेकर न तो किसी महिला कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई और न ही कोई एफआईआर सामने आई। आरोपों के समर्थन में कोई तकनीकी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

कर्मचारियों ने बताया साजिश

पटवारी संघ एवं तहसील कार्यालय के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कर्मचारियों का कहना है कि तहसीलदार शेखर पटेल की कार्यशैली हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी रही है तथा उन्हें बदनाम करने का यह प्रयास निजी स्वार्थ से प्रेरित है।

कानूनी कार्रवाई का रास्ता

अधिवक्ता निखिल शुक्ला के माध्यम से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि बिना प्रमाण किसी लोकसेवक की छवि खराब करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 (मानहानि) के तहत दंडनीय अपराध है। नोटिस में आरोप वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की गई है।

हड़ताल के बीच भी शानदार प्रदर्शन

जहां एक ओर दुष्प्रचार का दौर चल रहा था, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर लोरमी विधानसभा ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की। कलेक्टर कुंदन कुमार के नेतृत्व में जिला मुंगेली कई योजनाओं में प्रदेश में अग्रणी रहा। राजस्व अमले की हड़ताल के बावजूद विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में लोरमी विधानसभा ने प्रदेश की 90 विधानसभाओं में चौथा स्थान प्राप्त किया।

ईमानदारी की जीत

तहसीलदार शेखर पटेल ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल जनसेवा और क्षेत्र का विकास है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय पूरी राजस्व एवं निर्वाचन टीम, जिला प्रशासन और जनता के सहयोग को दिया।

इस पूरे घटनाक्रम से यह संदेश गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने वालों को अब कानून के दायरे में जवाब देना पड़ेगा।

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