धर्मांतरण का प्रयास: भजन-कीर्तन की आड़ में ‘चंगाई सभा’, ईसाई धर्म अपनाने का दे रहा था प्रलोभन
मुंगेली कोतवाली पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा, धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज
मुंगेली। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के तिलक वार्ड स्थित एक घर में रविवार सुबह धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार, सारंगपुर (कबीरधाम) निवासी बद्री साहू नामक व्यक्ति द्वारा भजन-कीर्तन के नाम पर चंगाई सभा आयोजित कर हिंदू समुदाय के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने का खुला प्रलोभन दिया जा रहा था। इस गंभीर मामले में पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी यशवंत सिंह परिहार (निवासी जवाहर वार्ड, मुंगेली) ने थाना सिटी कोतवाली में शिकायत दी कि रविवार सुबह 10:30 बजे मजगांव पारा के तिलक वार्ड स्थित सुनील लाल के मकान में दर्जनों हिंदू समाज के लोगों को एकत्र कर भजन-कीर्तन किया जा रहा था। सभा का संचालन बद्री साहू द्वारा किया जा रहा था, जो लोगों को यह कहकर ईसाई धर्म की ओर आकर्षित कर रहा था कि “तुम्हारा हिंदू धर्म बेकार है, देवी-देवता कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ही तुम्हारे कल्याण का मार्ग हैं।”
शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की और आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 338/2025 अंतर्गत धारा 299 बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया।
इस त्वरित कार्यवाही में मुंगेली के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (आईपीएस) के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा और एसडीओपी मयंक तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गिरजाशंकर यादव ने अहम भूमिका निभाई।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर पूर्व में भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जिनमें प्रलोभन, चंगाई सभा या भय दिखाकर धर्म परिवर्तन कराए जाने की शिकायतें होती रही हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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