October 19, 2026

सीपत पुलिस की रेड कार्रवाई: नहर के पास चल रहे जुआ फड़ पर छापा, 8 आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल-ताश व नगदी बरामद

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बिलासपुर |सीपत थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम लुतरा नहर के पास जंगल की आड़ में चल रहे जुआ फड़ पर छापा मारकर 8 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई नए कानून के तहत संगठित अपराध की श्रेणी में दर्ज की गई है, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।

आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 52 पत्तियों की ताश और ₹7,450 नकद जब्त किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ धारा 112 BNS और छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 3(2) के तहत केस दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर दबिश

दिनांक 16 जुलाई 2025 को पुलिस को सूचना मिली थी कि शेख सफर (ग्राम लुतरा) और शेख अफजल (ग्राम झलमला) जंगल के किनारे नहर के पास जुआ फड़ संचालित कर रहे हैं, जिसमें अन्य जुआरी भी शामिल हैं।

सूचना के आधार पर थाना प्रभारी गोपाल सतपथी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने सुनियोजित तरीके से चारों ओर से घेराबंदी कर रेड डाली, जहां 8 लोगों को ताश के साथ जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार आरोपी:

1. शेख सफर (उम्र 37), लुतरा


2. शेख अफजल (उम्र 42), झलमला


3. रवि बरानी (उम्र 35), जबड़ापारा, सरकंडा


4. अमन साहू (उम्र 21), तिफरा, सिरगिट्टी


5. विष्णु लोधी (उम्र 52), मोपका, सरकंडा


6. संदीप यादव (उम्र 19), जबड़ापारा, सरकंडा


7. दीपक साहू (उम्र 30), जबड़ापारा, सरकंडा


8. रमेश आर्मो (उम्र 25), लुतरा

जब्त सामग्री (मशरूका):

09 मोबाइल फोन

52 पत्ती ताश

₹7,450 नगद रकम

कानूनी कार्यवाही:

सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 BNS तथा छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 3(2) के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

कार्यवाही में शामिल पुलिस टीम:

थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी, सहायक उप निरीक्षक भारत सिंह मरकाम, प्रधान आरक्षक जयपाल सिंह बंजारे, आरक्षक प्रकाश जगत, रामचंद्र उइके, लक्ष्मण चंद्रा, शरद साहू, ज्ञानेश्वर यादव, आकाश मिश्रा एवं नितीश कुमार की सक्रिय भूमिका रही।

संक्षेप में मुख्य बिंदु:

ग्राम लुतरा में जुआ फड़ पर सीपत पुलिस की छापेमारी

8 जुआरी गिरफ्तार, 9 मोबाइल, ताश की गड्डी और नकद जब्त

संगठित अपराध की श्रेणी में मामला दर्ज

नए कानून के तहत 7 साल तक की सजा का प्रावधान

आरोपियों को जेल भेजा गया

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