पीएम श्री स्वामी आत्मानंद विद्यालय दाऊपारा में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हुई शिकायत की जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश
नियम विरुद्ध बनी शाला विकास समिति का गठन निरस्त
मुंगेली। पीएम श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दाऊपारा, मुंगेली में विद्यालय प्रबंधन समिति/शाला विकास समिति के गठन को लेकर की गई शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जांच में समिति का गठन निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने नियम विरुद्ध किए गए शाला विकास समिति के गठन को निरस्त करते हुए शासन के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली द्वारा 1 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र क्रमांक स्था./सेजेस/2026-27/6122 में पीएम श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दाऊपारा के प्राचार्य को इस संबंध में निर्देशित किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर एवं अध्यक्ष, संचालन प्रबंधन समिति, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम विद्यालय जिला मुंगेली को भी भेजी गई है।
अध्यक्ष पद के निर्वाचन को लेकर की गई थी शिकायत
प्राप्त जानकारी के अनुसार कबीर वार्ड, मुंगेली निवासी एवं नगर मंडल उपाध्यक्ष भाजपा मुंगेली विजय कुमार यादव, पिता स्वर्गीय भागवत प्रसाद यादव द्वारा जिला कलेक्टर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल दाऊपारा में शाला विकास समिति के अध्यक्ष पद पर हुए निर्वाचन को नियम विरुद्ध बताते हुए समिति का चुनाव निरस्त करने की मांग की गई थी। शिकायत को कलेक्टर शिकायत पंजीयन क्रमांक 18230 के तहत दर्ज किया गया था।
शिकायत के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 5524/कले.जन./शिका./2026 दिनांक 09 सितंबर 2026 के माध्यम से समिति गठित करते हुए मामले की जांच कराई गई।
जांच अधिकारी ने 29 सितंबर को सौंपी रिपोर्ट
मामले की जांच के लिए नियुक्त जांच अधिकारी ने 22 सितंबर 2026 को संबंधित विषय में जांच की। जांच पूरी करने के बाद जांच प्रतिवेदन 29 सितंबर 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।
जांच प्रतिवेदन में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्यालय ने छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक GENS-II/5538/2026-SAMAGRA SHIKSHA SECTION दिनांक 12 जून 2026 में दिए गए निर्देशों का हवाला दिया है।
निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं होने की बात
जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जांच प्रतिवेदन के अनुसार विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं किया गया था। इसे नियमों के विपरीत पाया गया है।
इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित विद्यालय में नियम विरुद्ध किए गए शाला विकास समिति के गठन को निरस्त करने का आदेश जारी किया है। साथ ही शासन के 12 जून 2026 के निर्देश के अनुरूप विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
अब नए सिरे से होगा समिति का गठन
आदेश के बाद पीएम श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दाऊपारा में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन की प्रक्रिया को शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार नए सिरे से किए जाने की स्थिति बन गई है। समिति के गठन में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी।
गौरतलब है कि विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल की शैक्षणिक एवं व्यवस्थागत गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में समिति के गठन की प्रक्रिया में नियमों का पालन किया जाना आवश्यक माना जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की जांच के बाद जारी आदेश से पूर्व गठित समिति के गठन पर सवाल उठाने वाली शिकायत को जांच के स्तर पर आधार मिला है।
फोटो कैप्शन : पीएम श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दाऊपारा, मुंगेली में शाला विकास समिति के गठन को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश।


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