वन अधिकार पत्रों में अनियमितताओं की जांच के लिए जिला स्तरीय समिति गठित
कलेक्टर ने जारी किया आदेश, शिकायतों की 07 दिवस में होगी विस्तृत जांच
मुंगेली, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत जारी वन
मुंगेली, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत जारी वन अधिकार पत्रों से संबंधित प्राप्त शिकायतों की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जिला स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। जारी आदेश के अनुसार, वन अधिकार पत्रों में फर्जीवाड़ा, बिना कब्जे के पट्टा प्राप्त करने, अपात्र व्यक्तियों को लाभ दिए जाने तथा अन्य अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों की जांच समिति द्वारा की जाएगी।
जांच समिति की संरचना
कलेक्टर द्वारा गठित समिति में प्रशासनिक और वन विभाग के प्रमुख अधिकारियों को शामिल किया गया है:
अध्यक्ष: अपर कलेक्टर जी.एल. यादव
सदस्य:
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लोरमी अजीत पुजारी
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शिव कुमार बांधे
अनुविभागीय अधिकारी (वन) लोरमी दशांश सूर्यवंशी
सहायक संचालक अचानकमार टाइगर रिजर्व समीर जोनाथन
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत लोरमी) सुरेश कुमार कंवर
वन परिक्षेत्र अधिकारी खुड़िया अनिरुद्ध कश्यप
समय-सीमा: कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह समिति प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच कर 07 दिवस के भीतर अपना अभिमत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

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