मुंगेली पुलिस की त्वरित कार्रवाई: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता सुरक्षित
मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
मुंगेली पुलिस द्वारा अपहृत नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर बलात्कार के आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
आरोपी रामेश्वर साहू के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध क्रमांक 08/26 धारा 137(2)ए, 87, 64(2)(ड) बीएनएस और 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
मामले का विस्तृत विवरण
मुंगेली: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, भोजराज पटेल (भा.पु.से.) के द्वारा महिला संबंधी लंबित अपराधों तथा गुमशुदा बालक/बालिकाओं के मामलों में लगातार प्रयास कर त्वरित निराकरण और दस्तयाबी करने के निर्देश दिए गए थे। इसी परिपालन में अति. पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में दर्ज गुमशुदा बच्चों संबंधी अपराधों में तेजी से कार्रवाई की गई।
दिनांक 07.01.2026 को प्रार्थी ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। इस रिपोर्ट पर अपराध क्र. 08/2026 धारा 137 (2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई थी।
पुणे ले जाकर किया दैहिक शोषण
विवेचना के दौरान मुखबिर और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि नाबालिग बालिका ग्राम बैगाकापा के रामेश्वर साहू के पास है। मुंगेली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम बैगाकापा में रामेश्वर साहू (पिता जनीराम साहू, उम्र 18 वर्ष, निवासी बैगाकापा, थाना लालपुर, जिला मुंगेली) के कब्जे से दिनांक 10.06.2026 को गवाहों के समक्ष बालिका को बरामद किया।
पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण व कथन दर्ज करने के बाद उसे सकुशल परिजनों को सौंप दिया गया। जांच में यह प्रमाणित हुआ कि आरोपी रामेश्वर साहू ने पीड़िता को नाबालिग जानते हुए भी शादी का झांसा दिया और बहला-फुसलाकर पुणे ले गया, जहाँ उसने लगातार उसका दैहिक शोषण किया। इसके बाद प्रकरण में धारा 87, 64(2)(एम) बीएनएस एवं 4-6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई।
आरोपी भेजा गया जेल
आरोपी रामेश्वर साहू के द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर दिनांक 11.06.2026 को उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया और दिनांक 12.06.2026 को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया।
सराहनीय भूमिका: इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े (थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुंगेली), प्रधान आरक्षक तारे लाल कश्यप और आरक्षक दीपसिंह खूँटे की अहम भूमिका रही।

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