मुंगेली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: नाबालिग का शोषण करने वाला आरोपी पुणे से गिरफ्तार, पीड़िता सकुशल बरामद
मुंगेली: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में मुंगेली पुलिस ने महिला संबंधी अपराधों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसका दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को पुणे (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण
सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री को 1 मार्च 2026 को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। इस शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 74/2026 के तहत धारा 137 (2) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
पुणे में दी दबिश, आरोपी गिरफ्तार
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम लगातार पीड़िता और आरोपी की तलाश कर रही थी। मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर मुंगेली पुलिस की एक टीम पुणे, महाराष्ट्र भेजी गई।
बरामदगी: 30 अप्रैल 2026 को पुलिस ने आरोपी दुजे राम ध्रुव (23 वर्ष), निवासी बलौदी, मुंगेली (हाल मुकाम: राजणगांव, पुणे) के कब्जे से नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद किया।
अपराध का खुलासा: पूछताछ और साक्ष्यों से पता चला कि आरोपी ने बालिका के नाबालिग होने की जानकारी के बावजूद उसे बहला-फुसलाकर रखा था और उसकी मांग भरकर लगातार शारीरिक शोषण किया।
लगाई गई कड़ी धाराएं
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में मूल धाराओं के साथ धारा 87, 64 (2) (एम) बी.एन.एस. और 4, 6 पाक्सो एक्ट (POCSO Act) जोड़ी गईं। आरोपी दुजे राम ध्रुव को 3 मई 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
मुख्य भूमिका:
इस पूरी कार्रवाई में निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े (थाना प्रभारी सिटी कोतवाली), उप निरीक्षक पारख राम साहू, राजेश बंजारे, नोहर डडसेना और चंद्रसेन साहू का विशेष योगदान रहा।

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