October 19, 2026

कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 11 पेटी देशी शराब जब्त, चार आरोपी गिरफ्तार

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मुंगेली। थाना सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस ने अवैध शराब के परिवहन और बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 03 अलग-अलग मामलों में कुल 514 पाव (करीब 11 पेटी) देशी प्लेन शराब जब्त की है। जब्त शराब की कुल मात्रा 92.52 बल्क लीटर है, जिसकी कीमत 41,040 रुपये आंकी गई है। इसके साथ ही शराब परिवहन में प्रयुक्त 03 मोटरसाइकिलें, जिनकी कीमत लगभग 1,90,000 रुपये है, भी जब्त की गई हैं। इस तरह कुल जब्ती की कीमत 2,31,040 रुपये बताई गई है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल द्वारा जिले में असामाजिक तत्वों एवं मादक पदार्थों की बिक्री व तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए “ऑपरेशन बाज” अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली मुंगेली निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। दिनांक 15 जनवरी 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि चकरभाठा रोड क्षेत्र में भारी मात्रा में देशी प्लेन शराब का अवैध परिवहन किया जा रहा है। सूचना की तस्दीक के लिए कोतवाली पुलिस टीम गवाहों के साथ भरतदाल मिल रायपुर रोड मुंगेली, चकरभाठा से भदराली रोड एवं संबलपुर चकरभाठा मेन रोड के आसपास घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों को रोका गया और उनके वाहनों की जांच की गई। पहले मामले में आरोपी शत्रुहन सिंह राजपूत, पिता भागवत सिंह राजपूत, उम्र 42 वर्ष, निवासी जंगलपुर थाना दाढ़ी जिला बेमेतरा के कब्जे से कत्था-बैंगनी रंग के थैले में रखे 25 पाव देशी प्लेन शराब, जिसकी कीमत 2,000 रुपये है, तथा परिवहन में प्रयुक्त एचएफ डिलक्स मोटरसाइकिल, जिसकी कीमत 40,000 रुपये है, जब्त की गई। इस मामले में अपराध क्रमांक 23/2026 धारा 34(1) क आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। दूसरे मामले में आरोपी दिलहरण यादव, पिता रमेश यादव, उम्र 42 वर्ष, निवासी सुकली (गोविंद), चौकी दामापुर, थाना कुण्डा जिला कबीरधाम के कब्जे से प्रीमियम राजश्री के नीले रंग के थैले में रखी 180 एमएल की कांच की 200 पाव देशी प्लेन शराब, जिसकी कीमत 16,000 रुपये है, तथा परिवहन में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल, जिसकी कीमत 80,000 रुपये है, जब्त की गई। इस मामले में अपराध क्रमांक 24/2026 धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। तीसरे मामले में आरोपी राजू माथुर, पिता स्वर्गीय साधोल माथुर, उम्र 39 वर्ष, निवासी गिरधारी कापा तथा भीम गावस्कर, पिता चम्पालाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी भोलवाकापा, दोनों थाना कुण्डा जिला कबीरधाम के कब्जे से एक नीली प्लास्टिक बोरी में 140 पाव एवं पीली प्लास्टिक बोरी में 148 पाव, कुल 288 पाव देशी प्लेन शराब, जिसकी कीमत 23,040 रुपये है, तथा परिवहन में प्रयुक्त एसपी साइन होंडा मोटरसाइकिल, जिसकी कीमत 70,000 रुपये है, जब्त की गई। इस मामले में अपराध क्रमांक 25/2026 धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े के साथ प्रधान आरक्षक 33 अजय छत्री, आरक्षक 17 प्रकाश शुक्ला, 72 दिलीप साहू, 103 अजय चंद्राकर, 371 नोहर डडसेना, 173 अरुण साहू, 185 मनोज टंडन, 104 दीप खुटे, 16 रवि श्रीवास, सैनिक भोप सिंह एवं अन्य स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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