October 19, 2026

कोटपा एक्ट के तहत 24 दुकानों में की गई चालानी कार्रवाई

0
IMG_20260115_135800_703.jpg

मुंगेली । राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार तंबाकू मुक्त मुंगेली की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए कोटपा एक्ट के तहत 28 दुकानों में कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. शीला साहा के मार्गदर्शन में प्रवर्तन दल द्वारा ग्राम बोधापारा में कोटपा एक्ट के धारा 4 एवं 6 के तहत् 28 दुकानों मे कार्यवाही की गई, जिसमें 14 दुकानों में चेतावनी देकर छोडा गया तथा शेष 14 दुकानों में 01 हजार 400 रूपए की चालानी कार्रवाई की गई। औषधि निरीक्षक श्रीमती किरण सिंह ने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत् सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के ज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 के तहत् नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, धारा 7,8 एवं 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध धारा 4 एवं 6 के तहत् 200 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed