नाबालिग की अश्लील फोटो/विडियो सोशल मीडिया में वायरल करने एवं दुष्कर्म करने वाले आरोपी को थाना सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस ने किया गिरफतार
पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में थाना सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता
नाबालिग बालिका की अश्लील फोटो वायरल करने एवं बलात्कार बनाने वाले आरोपी को पुणे महाराष्ट्र से किया गया गिरफ्तार*
आरोपी आशीष वर्मा से 01 एन्ड्राईड मोबाईल किया गया जप्त
आरोपी के विरूद्ध सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध क्रमांक 428/25 धारा 67(B) IT Act व 79, 64(च)(झ)(ड) बीएनएस एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत किया गया कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल (भापुसे) द्वारा संपत्ति संबंधी अपराध, महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही कर शीघ्र निराकरण करने निर्देश दिया गया है।
दिनांक 25.09.2025 को प्रार्थी ने थाना सिटी कोतवाली मुगेली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक लडकी की चरित्र को बदनामी करने हेतु आरोपी आशीष वर्मा पिता चौन कुमार वर्मा निवासी नवागांव चीनू के द्वारा आपत्तिजनक अश्लील फोटो अपने इंस्टाग्राम आई.डी. से सोशल मीडिया में वायरल करने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 428/2025 धारा 67(B) IT ACT एवं 79 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण की गंभीरता देखते हुए मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा एवं एसडीओपी मुंगेली मयंक तिवारी के पर्यवेक्षण में प्रकरण की पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया एवं पीड़िता का जिला अस्पताल मुंगेली से डॉक्टरी परीक्षण कराया गया। पीड़िता द्वारा आरोपी आशीष वर्मा के द्वारा बलात्कार कर अश्लील फोटो इस्टाग्राम सोशल मीडिया में वायरल करना बतायी एवं डॉक्टरी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्ति पश्चात् प्रकरण में धारा 64 (च)(झ)(ड) बीएनएस एवं 4,6 पाक्सो एक्ट जोड़ी जाकर तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबीर तंत्रों के आधार पर आरोपी आशीष वर्मा को पुणे महाराष्ट्र से हिरासत में लेकर बारिकी से तथ्यात्मक पूछताछ करने पर आरोपी आशीष वर्मा द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपी से एन्ड्राईड मोबाईल फोन गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपी आशीष वर्मा का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी आशीष वर्मा पिता चैनदास वर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी नवागांव (चीनू) थाना सिटी कोतवाली मुंगेली (छ.ग.) को विधिवत दिनांक 28.10.2025 को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, प्रआर. मनोज सिंह ठाकुर, रवि जांगड़े, नोखेलाल कुर्रे, आरक्षक विकास ठाकुर, रवि श्रीवास एवं महिला आरक्षक वृन्द्रा पंद्राम की सराहनीय भूमिका रही।

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