कापर केबल वायर चोरी करने के चार आरोपी जेल दाखिल
दुर्ग – सीसीटीवी फूटेज के माध्यम से पलक इंडस्ट्रीज कंपनी में कापर केबल वायर चोरी करने के चार आरोपियों को थाना जामुल पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। आरोपीगण आदतन बदमाश हैं , जिनके विरूद्ध विभिन्न थानों में हत्या , हत्या का प्रयास , बलात्कार एवं मारपीट के मामले दर्ज हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार प्रार्थी रामकृष्ण मुखर्जी निवासी हाउसिंग बोर्ड भिलाई द्वारा थाना जामुल में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि गत दिवस 18 जून की रात्रि लगभग डेढ़ बजे कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पलक इंडस्ट्रीज कंपनी भिलाई से कापर केबल वायर लम्बाई लगभग तीन सौ – चार सौ मीटर कीमती चालीस हजार रूपये को चोरी कर ले गये हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 456/2025 धारा 303(2) , 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जामुल पुलिस द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुये घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीव्ही कैमरो को खंगाला गया। हुलिया के आधार पर संदेही छत्रपाल बारले को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ करने पर अपने साथी हरीचन्द्र साहू , राहुल यादव , महेश कुमार साहू के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। साथ ही चोरी की मशरूका कापर केबल वायर लम्बाई लगभग तीन – चार सौ मीटर कीमती चालीस हजार रूपये को बरामद कराया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से जामुल पुलिस ने चारो आरेापियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इसमें आरोपी राहुल यादव के विरूद्ध थाना भिलाई -3 में हत्या , मारपीट के मामले , आरोपी छत्रपाल बारले के विरूद्ध थाना भिलाई -3 में हत्या का प्रयास , बलात्कार , मारपीट के मामले और आरोपी हरीचन्द्र साहू के विरूद्ध थाना सुपेला में मारपीट का मामला दर्ज है। आरोपीगण आदतन बदमाश है। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक राजेश मिश्रा , उनि सौमित्री भोई , सउनि राजेन्द्र देशमुख , आरक्षक रूपनारायण बाजपेयी , चन्द्रभान यादव , अतुल सिंह का विशेष योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपीगण –
छत्रपाल बारले पिता गणेश बारले उम्र 26 वर्ष निवासी – आमाकुंआ चौक पुरैना , थाना – भिलाई-3 , हरीचन्द्र साहू पिता मनराखन साहू उम्र 30 वर्ष निवासी – आमाकुंआ चौक पुरैना , थाना – भिलाई-3 , महेश साहू पिता आनंद राम साहू उम्र 25 वर्ष निवासी – आमाकुंआ चौक पुरैना थाना भिलाई-3 और राहुल यादव पिता संतोष यादव उम्र 27 वर्ष निवासी बापूनगर , थाना – खुर्सीपार , जिला – दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
जप्ती –
केबल वायर लम्बाई लगभग तीन – चार सौ मीटर कीमती चालीस हजार रूपये एवं घटना में प्रयुक्त ई – रिक्शा कुल कीमती एक लाख रूपये।

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