नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5.25 लाख की ठगी, शातिर आरोपी गिरफ्तार
फर्जी नाम और दस्तावेजों से करता था लेन-देन, सिटी कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई
बिलासपुर।
नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले शातिर आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने खुद को प्रभावशाली अधिकारियों से जुड़ा बताते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवक से कुल 5 लाख 25 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 3 फरवरी 2026 को प्रार्थी अभय किशोर तिवारी, निवासी सूरजपुर (वर्तमान पता दयालबंद, बिलासपुर) ने थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी ने बताया कि वर्ष 2022 से वह बिलासपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, इसी दौरान उसकी पहचान राकेश कुमार देवांगन उर्फ दुर्गेश उर्फ गोलू उर्फ मोनू से हुई।
आरोपी ने पहले अमीन पटवारी पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 4 लाख रुपये की मांग की, जिसे प्रार्थी ने यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर किया। बाद में केमिस्ट पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर आरोपी ने 1 लाख 25 हजार रुपये और ले लिए। इस तरह कुल 5 लाख 25 हजार रुपये की ठगी की गई।
मामले में थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 83/2026 धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज कुमार पटेल तथा नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने लगातार पतासाजी करते हुए आरोपी को दयालबंद क्षेत्र से गिरफ्तार किया।
पूछताछ में आरोपी ने फर्जी नामों और पहचान का उपयोग कर लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करना स्वीकार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने आदर्श महंत नामक व्यक्ति के नाम से बैंक खाता खुलवाया था, जिसकी पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और सिम अपने पास रखकर ठगी की राशि का लेन-देन करता था।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फर्जी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रतियां, बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। विवेचना के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में धारा 338, 336(3), 340(2) एवं 341(2) बीएनएस भी जोड़ी गई। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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