सेंट्रल बैंक लालपुर के मैनेजर और कैशियर पर लगे आरोप
अमरकंटक थाने में धोखाधड़ी मामला पर दर्ज हुआ एफआईआर
अमरकंटक – मां नर्मदा की उद्गम स्थली / पवित्र नगरी अमरकंटक से लगभग 24-25 किमी दूर आईजीएनटीयू कैंपस में संचालित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में खाता क्रमांक 3511546795 दिनांक 18/09/25 समय 18.55 बजे आवेदक कमल किशोर साहू उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड क्र 09 गौठियान टोला भरनी थाना अमरकंटक को लिखित शिकायत कर बताया गया कि स्वयं के खाता से 28/01/2020 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर और कैशियर द्वारा विड्रॉल फॉर्म भरकर मेरे बिना हस्ताक्षर के 800 रु आहरण कर लिए गए । जब मैं स्टेटमेंट निकलवाया और आरटीआई के माध्यम से विड्रॉल की छायाप्रति निकलवाया जिसमें मेरे हस्ताक्षर नहीं है । बैंक मैनेजर एवं कैशियर के द्वारा मेरे साथ 800 रुपए की धोखाधड़ी की गई है । बैंक मैनेजर और कैशियर शासकीय विभाग में रहते हुए बैंक के हितग्राही से स्वयं का लाभ कमाने के लिए छल कपट पूर्वक राशि आहरण किए है , जिसकी शिकायत लिखित थाना अमरकंटक में की गई है जिसमें अपराध धारा 420 ता हि के तहत दंडनीय पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
आवेदक द्वारा बताया गया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लालपुर के बैंक मैनेजर और बैंक कैशियर द्वारा जो मेरे बिना हस्ताक्षर के मेरे खाते से 18/01/20 को राशि आहरण किया गया है वह अपराध है । मैं केश में न्याय के लिए दर दर गुहार लगाता रहा , एसडीओपी पुष्पराजगढ़ , एस पी कार्यालय अनूपपुर , कमिश्नर शहडोल सहित मुख्यमंत्री सीएम हेल्प लाईन , जन सुनवाई आदि में लगातार भागदौड़ करता रहा । थाना अमरकंटक के कई चक्कर काटा , वहां से कहा गया कि पूरा दस्तावेज हो तब आना । आज पूरा दस्तावेज लेकर आया और लिखित शिकायत किया जिसे जांच में लेकर आगे की कार्यवाही का भरोसा दिया गया है । इस कार्यवाही में पांच वर्ष आठ माह हमारे गुजर चुके है ।

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