October 19, 2026

मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक की हत्या का मामला: खुड़िया पुलिस की त्वरित कार्रवाई, आरोपी झंगलु बैगा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
पत्नी का हाथ पकड़ने से आक्रोशित होकर की थी टंगिया से हत्या; घटना में प्रयुक्त हथियार जप्त

0
IMG-20260801-WA0065(1)


मुख्य बिंदु:
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में चौकी खुड़िया पुलिस की त्वरित एवं वैधानिक कार्रवाई।
मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक की हत्या के मामले में आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर।


घटना में प्रयुक्त धारदार टंगिया आरोपी झंगलु बैगा के कब्जे से जप्त।
विस्तृत समाचार:
खुड़िया:


प्रार्थी बिशनू बैगा (निवासी ग्राम मौहामाचा, चौकी खुड़िया) द्वारा दिनांक 30.07.2026 को चौकी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनका सगा भतीजा सतलू बैगा पिछले लगभग एक वर्ष से मानसिक रूप से अस्वस्थ था तथा गांव में इधर-उधर घूमता रहता था। वह ग्रामीणों के घरों में जाकर भोजन मांगकर खा लेता था तथा कई बार लोगों से शराब भी मांगकर पी लिया करता था।
दिनांक 30.07.2026 को प्रातः लगभग 04:00 बजे सतलू बैगा ग्राम के झंगलू बैगा के घर पहुंचा और उसकी पत्नी चैती बाई का हाथ पकड़कर भोजन मांगने लगा। इसी दौरान झंगलू बैगा ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ने की बात से आक्रोशित होकर घर में रखे धारदार लोहे के टंगिया से सतलू बैगा के सिर एवं गर्दन पर प्राणघातक वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक का शव आरोपी के घर के आंगन में पड़ा मिला।


सूचना मिलने पर चौकी खुड़िया पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की गई। घटनास्थल निरीक्षण, गवाहों के कथन एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी झंगलू बैगा (पिता अंधरू बैगा, उम्र 57 वर्ष, निवासी मौहामाचा, चौकी खुड़िया, थाना लोरमी, जिला मुंगेली) के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य एवं हत्या का मामला पाए जाने पर अपराध क्रमांक 317/2026, धारा 103 (भारतीय न्याय संहिता) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा तत्काल वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्राप्त निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी माधुरी धिरही के मार्गदर्शन में चौकी खुड़िया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया।


पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए घटना में प्रयुक्त धारदार टंगिया प्रस्तुत किया, जिसे विधिवत गवाहों के समक्ष जप्त कर लिया गया है। आरोपी को दिनांक 31.07.2026 को गिरफ्तार कर दिनांक 01.08.2026 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक गणपति राव (थाना लोरमी), सहायक उपनिरीक्षक दिलीप प्रभाकर (चौकी प्रभारी खुड़िया), आरक्षक रामकुमार मार्को, संदीप रात्रे, विरेन्द्र राजपूत एवं परमेश्वर वर्मा की अहम भूमिका रही।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed