October 20, 2026

हिर्री पुलिस की त्वरित कार्रवाई – गौवंश का मांस काटने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, मांस जप्त

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बिलासपुर/हिर्री। थाना हिर्री पुलिस ने गौवंश के मांस काटकर खाने की तैयारी कर रहे एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़कर कार्रवाई की है। आरोपी के कब्जे से गौवंश का मांस जप्त किया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 5, 10 के तहत की गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 13 सितम्बर 2025 को ग्राम मेडपार छोटा निवासी मनोज निषाद ने थाना हिर्री में मौखिक सूचना दी कि ग्राम धौराभाठा भुलकहां मंदिर रोड किनारे मुक्तिधाम के पास एक व्यक्ति गौवंश बछड़े का मांस काट रहा है।

सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुज कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा डेरहाराम टंडन के दिशा-निर्देश पर थाना हिर्री की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान एक व्यक्ति गौवंश का मांस काटते हुए पाया गया। पुलिस ने मौके से गौवंश का मांस जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान विदेशी मेहर पिता ईतवारी मेहर उम्र 45 वर्ष निवासी धौराभाठा थाना हिर्री जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और कानून के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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