छत्तीसगढ़ कैबिनेट पर संवैधानिक विवाद, कांग्रेस ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
रायपुर/बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार की कैबिनेट पर अब संवैधानिक विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस ने मंत्रियों की संख्या सीमा से अधिक होने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट बिलासपुर में जनहित याचिका दायर की है। पार्टी का कहना है कि विधानसभा की कुल 90 सीटों के आधार पर मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या 13 हो सकती है, जबकि मौजूदा कैबिनेट में 14 मंत्री शामिल हैं।
शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती से शपथपत्र और उनके सामाजिक कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत ने इस याचिका की गंभीरता को परखने के लिए राज्य शासन से भी जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।
कांग्रेस का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 164(1 क) का स्पष्ट उल्लंघन है। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस का दावा निराधार है और इस संदर्भ में हरियाणा मॉडल का हवाला दिया जा रहा है।
इस मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल रमेन डेका को पत्र लिखकर एक मंत्री को हटाने की मांग भी की है।

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