गांधी चौक अस्पताल के पीछे चाकू लहराकर लोगों को डराने वाला युवक गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा गया
बिलासपुर। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधी चौक के पास शासकीय अस्पताल के पीछे एक युवक द्वारा धारदार चाकू लहराकर लोगों को डराने की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार 25 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली कि शेख इमरान उर्फ गिलू पिता शेख रमजान, उम्र 21 वर्ष, निवासी गली फैजलबाड़ा, गांधी चौक, धारदार लोहे के चाकू से राहगीरों को डरा-धमका रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बघेल के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित दबिश दी।
पुलिस ने आरोपी को मौके से पकड़ा और उसके कब्जे से एक नग धारदार लोहे का चाकू बरामद किया। पूछताछ में जब आरोपी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, तो पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर, अपराध क्रमांक 373/25 में गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पांडे, प्रधान आरक्षक विनोद यादव, आरक्षक गोकुल जांगड़े एवं धीरेन्द्र तोमर की विशेष भूमिका रही।

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