छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका: हाई कोर्ट ने दरगाहों और जलसों में DJ बैन के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के एक विवादित फैसले पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड द्वारा जारी उस आदेश पर अंतरिम रोक (Interim Stay) लगा दी है, जिसके तहत दरगाहों और मजहबी जलसों में डीजे (DJ) बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था।
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद वक्फ बोर्ड की नई गाइडलाइंस फिलहाल प्रभावी नहीं रहेंगी और धार्मिक आयोजनों में पहले की तरह DJ बजाया जा सकेगा।
📌 मुख्य बिंदु (Key Highlights)
हाई कोर्ट की रोक: बिलासपुर हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के DJ प्रतिबंध और जुर्माने वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगाई।
गाइडलाइंस पर ब्रेक: वक्फ बोर्ड द्वारा जून 2026 में जारी की गई नई गाइडलाइंस फिलहाल लागू नहीं होंगी।
पहले जैसी स्थिति बहाल: दरगाहों और धार्मिक जलसों में पूर्व की तरह DJ बजाने का रास्ता साफ हो गया है।
क्या था वक्फ बोर्ड का विवादित आदेश?
छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने जून 2026 में एक सख्त फरमान जारी किया था। इस आदेश के तहत:
राज्य की किसी भी दरगाह या मजहबी जलसे में DJ बजाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी।
नियम का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया था।
क्यों मामला कोर्ट पहुंचा? वक्फ बोर्ड के इस सख्त और नए नियम को कानूनी तौर पर चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बोर्ड के इस फैसले पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है।
💡 आगे क्या होगा?
हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद वक्फ बोर्ड का यह नियम ठंडे बस्ते में चला गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट तय करेगा कि बोर्ड का यह नियम कानूनी रूप से सही है या नहीं। तब तक के लिए धार्मिक आयोजनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।


The News Related To The News Engaged In The Hasdeo Pravah Web Portal Is Related To The News Correspondents The Editor Does Not Necessarily Agree With These Reports The Correspondent Himself Will Be Responsible For The News.
