

बिलासपुर। सकरी थाना क्षेत्र की पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी की पहचान राजू उर्फ राजा यादव (उम्र 22 वर्ष), पिता राम कुमार यादव, निवासी डिघोरा, पोस्ट मुरू, थाना हिर्री, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है।
क्या है मामला:
पीड़िता ने 26 जुलाई 2025 को थाना सकरी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी राजू यादव उर्फ राजा ने वर्ष 2021 में उसके साथ जबरन बलात्कार किया था। घटना 15 जुलाई 2021 की बताई गई है, जब आरोपी ने पीड़िता के गोकुल नगर, घुरू स्थित निवास में जबरदस्ती बलपूर्वक शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी का झांसा देकर उसे चुप करा दिया।
लोकलाज और परिवार की बदनामी के डर से पीड़िता ने यह बात लंबे समय तक छुपाए रखी। लेकिन इसके बाद भी आरोपी लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। 6 महीने पहले, 26 फरवरी 2025 को आरोपी उसे डरा-धमका कर ग्राम फरहद (जिला बलौदाबाजार) ले गया और वहां शादी का झांसा देकर 3 महीने तक घुरू-अमेरी में साथ रखा। इसके बाद 15 जून 2025 को पीड़िता को वहीं छोड़कर फरार हो गया और अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया।
प्रार्थिया की शिकायत पर थाना सकरी में अपराध क्रमांक 527/2025 के तहत धारा 64(2)(M), 69 बीएनएस एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
तेज कार्रवाई:
निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल और नगर पुलिस अधीक्षक (सिविल लाइन) निमितेश सिंह परिहार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने घुरू क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपी राजू यादव को धर दबोचा।
एफआईआर दर्ज होने के चंद घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ़्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।