

बिलासपुर। सरकंडा थाना क्षेत्र में बीते दो दिनों से लगातार हथियार लेकर घूम रहे युवकों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों और 1 नाबालिग को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से धारदार चाकू और लोहे का चापड़ बरामद किया है। तीनों आरोपियों पर आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया।

दर्ज मामले:
अप.क्र. 986/2025, धारा 25 आर्म्स एक्ट
अप.क्र. 987/2025, धारा 25 आर्म्स एक्ट
अप.क्र. 988/2025, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट
आरोपियों के नाम:
1. विशाल पाटले, पिता सुग्रीव पाटले, उम्र 22 वर्ष, निवासी – केवतरा, थाना पचपेड़ी, जिला बिलासपुर
2. धर्मेश वैष्णव उर्फ कोको, पिता फूलदास, उम्र 22 वर्ष, निवासी – हरसृंगार अटल आवास, राजकिशोर नगर, सरकंडा
3. विधि संघर्षरत नाबालिग
घटना का विवरण:
पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि सरकंडा थाना क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे हैं और लोगों में दहशत फैला रहे हैं। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष गश्ती दल गठित कर अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी गई।
18 जुलाई की रात, जोरा तालाब के पास गश्त के दौरान पुलिस को कुछ युवक संदिग्ध स्थिति में खड़े मिले। पुलिस को देखकर वे भागने लगे। घेराबंदी कर एक युवक को पकड़ा गया जिसकी पहचान विशाल पाटले के रूप में हुई। तलाशी में उसके पास से फोल्डिंग चाकू बरामद हुआ।
उसी रात अशोक नगर चौक के पास एक नाबालिग लड़के को पकड़कर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसकी कमर से धारदार चाकू मिला।
19 जुलाई को, मुखबिर की सूचना पर आर.के. नगर अटल आवास के पास एक युवक को लोहे का चापड़ लहराते हुए पकड़ा गया। उसकी पहचान धर्मेश वैष्णव उर्फ कोको के रूप में हुई। उसे भी हिरासत में लेकर चापड़ जप्त किया गया।
पुलिस की सख्ती
तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा सरकंडा थाना क्षेत्र के 5 अन्य बदमाशों को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर जेल भेजा गया है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर में असामाजिक गतिविधियों और गुंडागर्दी के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। सभी संदिग्ध इलाकों में गश्त और सघन जांच की जा रही है।