

बिलासपुर। शहर में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) कार्यालय में सेकंड हैंड ऑटो डीलरों और वाहन विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए डीलरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे नियमों का कड़ाई से पालन करें।
बैठक में डीलरों से निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने को कहा गया:
1. बिक्री हेतु वाहन को आम सड़क या मुख्य मार्ग पर न रखें।
2. वाहन विक्रय के बाद तुरंत द्वितीय पक्ष (क्रेता) के नाम से नामांतरण अनिवार्य रूप से कराएं।
3. वाहन के सभी दस्तावेज तत्काल खरीदार को सौंपें ताकि भविष्य में यातायात संबंधी परेशानी न हो।
4. सभी वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
5. वर्ष 2019 से पूर्व निर्मित वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया।
6. वाहन की खरीद-बिक्री परिवहन विभाग के नियमानुसार ही की जाए।
7. लावारिस, चोरी या संदिग्ध वाहनों के क्रय-विक्रय से पूरी तरह बचें, अन्यथा आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
8. यदि किसी वाहन की चोरी, जालसाजी या अन्य आपराधिक गतिविधियों की जानकारी मिले तो तुरंत यातायात मुख्यालय को सूचित करें।
9. किसी वाहन में अनुमति के बिना कोई मॉडिफिकेशन न करें, और यदि ऐसा कोई मामला सामने आए तो यातायात कार्यालय को अवगत कराएं।
10. वाहनों में हूटर, प्रेशर हॉर्न, फटाके जैसी आवाज वाले साइलेंसर या अमानक एलईडी लाइट का प्रयोग प्रतिबंधित है।
11. किसी भी वाहन में अनधिकृत पदनाम, साउंड सिस्टम या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
अंत में यातायात विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी ऑटो डीलर्स अपने व्यापार का संचालन पूर्णतः नियमों के तहत और जिम्मेदारी के साथ करें ताकि शहर की यातायात व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न न हो। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसंगत कार्रवाई की जाएगी।