

पचपेड़ी। थाना पचपेड़ी क्षेत्र अंतर्गत एक गंभीर महिला संबंधी अपराध में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को महज 6 घंटे में बलौदा बाजार से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर गुजरात ले जाकर शारीरिक शोषण किया और उसके साथ मारपीट व प्रताड़ना भी करता रहा।
शादी का झांसा देकर ले गया गुजरात
पीड़िता ने थाना पचपेड़ी में 11 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अजय कुमार साहू, पिता अशोक कुमार साहू, उम्र 19 वर्ष, निवासी लोहर्सी, थाना पचपेड़ी, ने उसे नाबालिग होने की जानकारी होते हुए भी 31 मई 2025 को शादी का झांसा देकर अपने साथ गुजरात ले गया। वहां आरोपी लगातार शारीरिक शोषण करता रहा। रुपयों की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करता और प्रताड़ित करता था।
कुछ समय बाद दोनों रायपुर के मोवा इलाके में रहने लगे, लेकिन मौका पाकर पीड़िता आरोपी के चंगुल से भाग निकली और अपने घर लौटकर थाने में मामला दर्ज कराया।
6 घंटे में गिरफ्तारी
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामला अपराध क्रमांक 168/2025 के तहत धारा 137(2), 87, 64(2)(एम) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5, 6 के तहत दर्ज किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (आईपीएस) के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा (सीपीएस) तथा एसडीओपी मस्तूरी लालचंद मोहल्ले (सीपीएस) के मार्गदर्शन में पचपेड़ी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टेक्निकल इनपुट की मदद से आरोपी को बलौदा बाजार से गिरफ्तार कर लिया।
उसे 12 जुलाई 2025 को न्यायालय में पेश किया गया।
कार्यवाही में इनका योगदान सराहनीय
इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी श्रवण कुमार, सहायक उपनिरीक्षक ओंकार बंजारे, प्रधान आरक्षक हरेंद्र खूंटे, आरक्षक रघुनाथ रेड्डी, और महिला आरक्षक यशोदा कश्यप की महत्वपूर्ण भूमिका रही।