

बिलासपुर । बिलासपुर यातायात पुलिस द्वारा ब्लैक शीशा, अनाधिकृत नेमप्लेट, तेज आवाज वाले बुफर एवं साउंड सिस्टम को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में जिलेभर के कार एसेसरी, रेडियम, नेमप्लेट एवं डेकोरेशन से जुड़े दुकानदारों को बुलाया गया। बैठक में निम्न बिंदुओं पर सख्त हिदायतें दी गईं:
🔹 वाहनों में काले शीशे (ब्लैक फिल्म) न लगाएं और न ही स्टोर करें।
🔹 तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम और बुफर नहीं लगाएं।
🔹 बिना अधिकृत अनुमति के नेमप्लेट, पदनाम अथवा नाम अंकित न करें।
🔹 माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, फ्रंट और रियर ग्लास की पारदर्शिता 70% और साइड ग्लास की 50% होना अनिवार्य है।
संचालकों को यह भी निर्देशित किया गया कि प्रतिबंधित सर्च लाइट्स का विक्रय न करें। सभी दुकानदारों को यातायात मित्र के रूप में यातायात व्यवस्था में सहयोगी बनने का आग्रह किया गया।
साथ ही सभी दुकानों के सामने मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं और दंड की जानकारी वाले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए ताकि आम नागरिकों को नियमों की जानकारी मिल सके।
बैठक में यूनियन पदाधिकारी, दुकानदार एवं यातायात विभाग के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी संचालकों ने नियमों के पालन की प्रतिबद्धता जाहिर की।